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संसद सदस्यों के लिए सुख-सुविधाएं

संसद के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् संसद सदस्य कतिपय सुख-सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं। ये सुख सुविधाएं संसद सदस्यों को इस दृष्टि से प्रदान की जाती हैं कि वे संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटा सकें।

मोटे तौर पर संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुख-सुविधाएं वेतन तथा भत्ते, यात्रा सुविधा, चकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीफोन आदि से संबंधित होती हैं। ये समस्त सुख-सुविधाएं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं।

वेतन तथा दैनिक भत्ता

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 2006 के प्रवृत्त होते ही वेतन की राशि 14 सितम्बर, 2006 से पांच वर्षों की अवधि के लिए बारह हजार रुपये से बढ़ाकर सोलह हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई हैं। इसी प्रकार कर्तव्‍य पर रहते हुए जहां संसद के किसी सदन का कोई सत्र अथवा संसद की किसी समिति की कोई बैठक आयोजित होती है, निवास के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ते की राशि पांच सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है। पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके यह राशि पुनः निर्धारित की जा सकती है।

परंतु यह कि कोई भी सदस्य पूर्वोक्त भत्ते का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह सदन के उस सत्र के उन दिनों (बीच में आने वाली उन छुट्टियों को छोड़कर जिनके लिए इस तरह के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है) जिनके लिए उस भत्ते का दावा किया जाता है, लोक सभा सचिवालय या राज्य सभा सचिवालय द्वारा, जैसी भी स्थिति हो इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

संसद सदस्य सदन के सत्र के ठीक पहले अथवा बाद में तीन दिन से अनधिक और किसी समिति की बैठक के ठीक पहले अथवा बाद में दो दिन से अनधिक या संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्य से संबंधित किसी अन्य कार्य के लिए ऐसे निवास की अवधि के लिए भी दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता

संसद सदस्य बीस हजार रुपये प्रति माह की दर से निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।

कार्यालय व्यय भत्ता

प्रत्येक संसद सदस्य 20,000 रुपये प्रति माह की दर से कार्यालय - व्यय भत्ता पाने का हकदार है जिसमें से 4,000 रुपये लेखन सामग्री मदों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए; 2,000 रुपये पत्रों की फ्रैंकिंग पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए हैं तथा लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय 14000 रुपये का संदाय ऐसे व्यक्ति(यों) को प्रत्यक्ष रूप से कर सकेंगे, जिसे संसद सदस्य द्वारा सचिवालयी सहायता प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया हो। बशर्ते, ऐसा व्यक्ति स्वयं संसद द्वारा प्रमाणित कम्प्यूटर साक्षर होना चाहिए।

यात्रा भत्ता/यात्रा सुविधाएं

प्रत्येक सदस्य संसद के किसी सदन के सत्र या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपने प्रायिक निवास स्थान तक जहां, ऐसा सत्र या ऐसी बैठक होने वाली हो या अन्य कार्य किया जाने वाला हो तथा ऐसे स्थान से अपने प्रायिक निवास स्थान तक वापसी यात्रा के लिए निम्नलिखित यात्रा भत्तों का हकदार होगाः

(क) यदि यात्रा रेल द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए पहले दर्जे के एक टिकट और दूसरे दर्जे के एक टिकट का किराया दिया जाएगा चाहे सदस्य ने वास्तव में किसी भी दर्जे में यात्रा की हो;

(ख) यदि यात्रा वायुमार्ग द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के टिकट का किराया दिया जाएगा;

(ग) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल या वायुमार्ग द्वारा नहीं किया जा सकता है तो-

(i) जहां यात्रा या उसका कोइ भाग स्टीमर द्वारा निष्पादित किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसी यात्रा या उसके भाग के लिए स्टीमर में उच्चतम दर्जे के टिकट का किराया (भोजन रहित) दिया जाएगा।

(ii) जहां यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग द्वारा निष्पादित किया जाता है, तो तेरह रुपये प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ता दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहां कोई सदस्य दिल्ली में किसी हवाई अड्डे से और उस तक सड़क द्वारा यात्रा करता है, तो उसे ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए न्यूनतम एक सौ बीस रुपये की रकम संदत्त की जाएगी।

संसद सदस्य ऐसे स्थानों के बीच, जो सुपर फास्ट/एक्सप्रेस/मेल गाड़ी द्वारा जुड़े हुए नहीं है, की गई यात्रा के लिए सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा। तथापि पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अपने प्रायिक निवास स्थान से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने पर सड़क मील भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे चाहे ये स्थान सुरफास्ट/एक्सप्रेस/मेल गाड़ी सुविधा से जुड़े हो। इसी प्रकार, जिस सदस्य का प्रायिक निवास स्थान दिल्ली से तीन सौ किलोमीटर के दायरे के भीतर है, वह भी सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने पर सड़क मील भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा चाहे, उस स्थान के लिए सुरफास्ट/एक्सप्रेस/मेल गाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो।

संसद के किसी सदन के सत्र या समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का दावा करने के प्रयोजन के लिए संसद सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सत्र में भाग लेने के लिए समन जारी होने के बाद अथवा समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक की सूचना जारी होने के बाद ही यात्रा करें। इसके अतिरिक्त सदस्य एक संसद सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारत के बाहर के दौरे के दौरान की गई यात्रा के लिए भी यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि कोई सदस्य, संसद के किसी सदन के सत्र या संसद की किसी समिति की बैठक के दौरान भारत में किसी स्थान का दौरा करने के कारण पन्द्रह दिन से कम अवधि के लिए अनुपस्थित रहता/रहती है, तो वह निम्नलिखित यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगाः

(क) यदि यात्रा रेल द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए चाहे सदस्य ने वास्तव में यात्रा किसी भी दर्जे से की हो। पहले दर्जे के टिकट के किराए के बराबर; परंतु ऐसे यात्रा भत्ते, ऐसे दैनिक भत्तों की उस कुल रकम से अधिक नहीं होंगे, जो यदि वह सदस्य उस प्रकार अनुपस्थित नहीं रहता, तो अनुपस्थिति के दिनों के लिए उसे अनुज्ञेय होत।

(ख) यदि यात्रा, जो समिति की किसी बैठक के दौरान की गई यात्रा है वायु मार्ग द्वारा की जाती है तो प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिए वायुमार्ग के टिकट के किराए के बराबर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा परन्तु भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए एक बार से अधिक नहीं;

जब संसद का कोई सदन बजट सत्र के दौरान नियत अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो कोई सदस्य किसी विभाग से संबंधित स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच छह दिन से अनधिक के ऐसे अंतराल के दौरान भारत में किसी स्थान को जाने के लिए वायुमार्ग द्वारा की गई प्रत्येक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा।

परन्तु ऐसे यात्रा भत्ते की कुल राशि वायुयान के किराए को छोड़कर ऐसे दैनिक भत्तों की कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो यदि वह सदस्य अनुपस्थित नहीं रहता तो अनुपस्थिति के दिनों के लिए उसे अनुज्ञेय होती।

प्रत्येक सदस्य को सत्र/अंतरसत्रावधि के दौरान पति या पत्नी अथवा कितनी ही संख्या में अपने सहचरों या संबंधियों के साथ एक वर्ष में 34 हवाई यात्राएं करने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्य की पत्नी/पति या सहचर सदस्य से मिलने के लिए सदस्य का एक वर्ष में उपलब्ध 34 विमान यात्राओं में से आठ यात्राएं अकेला वायुमार्ग द्वारा कर सकता है। नवनिर्वाचित सदस्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना प्रकाशित किए जाने से पहले भी यात्रा का लाभ ले सकता है। सदस्य की पत्नी/पति, सहचर या संबंधियों द्वारा की गई कोई भी यात्रा 34 हवाई यात्राओं का परिकलन करते समय जोड़ी जाएंगी। अप्रयुक्त शेष हवाई यात्राएं अगले वर्ष के लिए अग्रनीत कर दी जाएंगी। यदि कोई सदस्य सत्रावधि के दौरान अपनी 34 विमान यात्राओं में से अपने प्रायिक निवास स्थान या अपने निर्वाचन में स्थित किसी स्थान की यात्रा वायुमार्ग से करता है, तो वह ऐसे स्थान तक यात्रा करने और ऐसे स्थान से वापसी यात्रा करने के लिए उस स्थान से निकटतम हवाई अड्डे तक वायुमार्ग से यात्रा करने के लिए और हवाई अड्डे से आगे रेल/सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए यदि कोई हो यात्रा भत्ते का दावा करने का हकदार होगा। यदि कोई सदस्य सत्रावधि के दौरान अपने निर्धारित 34 हवाई यात्राओं में से अपने प्रायिक स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित किसी स्थान की यात्रा वायुमार्ग से करता है तो वह ऐसे स्थान तक यात्रा करने और वहां से वापसी यात्रा करने के लिए सीधे मार्ग से दूरस्थ स्थान तक के यात्रा करने हेतु हवाई यात्रा भत्ते का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली और वायुमार्ग से की गई दूरस्थ स्थान तक यात्रा वाले शहर में दोनों स्थानों पर हवाई अड्डा तक जाने और वहां से वापस आने के लिए सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए सड़क मील भत्ते का भी हकदार होगा। अंतर सत्रावधि के दौरान अपनी 34 हवाई यात्राओं मे से भारत में किसी स्थान का दौरा वायु मार्ग से करने के लिए सदस्य दोनों स्थानों पर शहर में हवाई अड्डे तक जाने और वहां से वापस आने के लिए हवाई मार्ग द्वारा की गई यात्रा हेतु भत्ते का हकदार होगा।

ऐसा प्रत्येक सदस्य, जिसका प्रायिक निवास स्थान जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है वह लद्दाख के किसी विमानपत्तन से दिल्ली विमानपत्तन तक आने जाने के लिए उसके द्वारा किसी भी समय की गई प्रत्येक एकल विमान यात्रा के लिए विमान के टिकट के बराबर रकम का हकदार है। किसी सदस्य के लिए उपबंधित विमान यात्रा के अतिरिक्त लद्दाख क्षेत्र के किसी विमानपत्तन से दिल्ली के विमानपत्तन तक आने और जाने के लिए उस सदस्य की पत्नी या पति, यदि कोई या ऐसे सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा किसी भी समय की गई प्रत्येक एकल यात्रा के लिए वायुयान के टिकट के किराए के बराबर रकम का भी हकदार है।

रेल यात्रा सुविधाएं

(क) प्रत्येक सदस्य को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी का एक नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेल पास जारी किया जाता है, जिससे वे भारत में किसी भी रेलगाड़ी से किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं।

(ख) सदस्य के साथ रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते समय एक व्यक्ति के लिए नि:शुल्क अहस्तांतरणीय वातानुकूलित टू-टीयर रेल पास दिया गया है।

प्रत्येक सदस्य की पत्नी/पति निम्नांकित सुविधा पाने का हकदार है।

(क) सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक आने जाने के लिए प्रत्येक सत्र के दौरान एक बार तथा बजट सत्र के दौरान दो बार लेकिन एक वर्ष में 8 बार से अनधिक यात्रा करने हेतु एक नि:शुल्‍क अहस्तांतरणीय वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी का किसी गाड़ी का रेल पास और यदि ऐसी यात्रा वायुमार्ग द्वारा की जाती है तो विमान किराए के बराबर धनराशि पत्नी/पति सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक सत्र का आमंत्रण जारी करने के बाद किसी भी समय यात्रा कर सकता है तथा नये सत्र के शुरू होने से पहले किसी भी दिन वापस आ सकता है।

(ख) सदस्य की पत्नी/पति सदस्य के साथ भारत में किसी भी स्थान से किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए रेलगाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के भी हकदार हैं। सदस्य जिसका पति/पत्नी न हो वह उनके स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में किसी भी स्थान से किसी भी अन्य स्थान पर किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जिक्यूटिव श्रेणी में ले जाने का हकदार होगा जो वातानुकूलित टू-टीयर में किसी सहचर को साथ ले जाने की सुविधा के अतिरिक्त होगा। यदि सदस्य साथ में यात्रा नहीं कर रहा है तो पत्नी/पति सड़क मार्ग से यात्रा करने पर यात्रा के लिए सड़क मील भत्ता या उसके किसी अंश को प्राप्त करने का हकदार है। यदि वर्ष के दौरान किसी समय प्रायिक निवास स्थान पर रेलगाड़ी, स्टीमर या सड़क मार्ग से, मौसम की परिस्थितियों के कारण पहुंचना संभव न हो एवं जहां के लिए विमान सेवा उपलब्ध है तो कोई सदस्य अपने प्रायिक निवास स्थान से अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर दूरी पर स्थित रेल सेवा वाले निकटतम स्थान तक जाने और आने हेतु विमान यात्रा करने का हकदार है।

स्टीमर पास

अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक भाग तथा उसके दूसरे भाग के बीच तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग तथा भारत की मुख्यभूमि के निकटतम पत्तन के बीच आने-जाने हेतु स्टीमर द्वारा उच्चतम दर्जे में यात्रा करने हेतु एक अहस्तान्तरणीय पास (भोजन रहित) दिया जाता है। यह पास उसकी पदावधि पर्यन्त विधि मान्य है तथा उसकी अवधि की समाप्ति पर वह पास लोक सभा सचिवालय को सौंपना होता है।

इन द्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उस सदन के सत्र में अपना हकदार स्थान ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने के लिए भाग लेने के उद्देश्य से उसमें उस पास का प्रयोग कर सकते हैं।

यदि किसी सदस्य को यह पास नहीं दिया गया है तो वह उपर्युक्त किसी स्टीमर यात्रा के लिए उच्चतम दर्जे के एक टिकट के किराए (भोजन रहित) के बराबर रकम का हकदार होगा।

ऐसा प्रत्येक सदस्य अपने प्रायिक निवास से भारत की मुख्यभूमि के निकटतम वायुपत्तन तक आने और जाने हेतु विमान किराया के बराबर रकम प्राप्त करने का हकदार है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का साथी या पत्नी/पति उस द्वीप में एक स्थान से दूसरे स्थान तथा भारत की मुख्य भूमि से उस द्वीप के बीच सदस्य की पत्नी/पति या सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति को जारी स्टीमर पास के अधिकार पर स्टीमर द्वारा उच्चतम दर्जे (भोजन रहित) में यात्रा करने का हकदार है।

प्रत्येक सदस्य द्वीप में स्थित अपने प्रायिक निवास से भारत की मुख्य भूमि के निकटतम वायुपत्तन तक अपने साथ जाने वाले पत्नी/पति; यदि कोई हो या अपने साथ जाने वाले एक व्यक्ति के लिए आने-जाने हेतु विमान किराया के बराबर रकम प्राप्त करने का हकदार है।

आवास

सदस्यों के आवासीय मकान की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए सदस्यों के लिए एक अलग आवास पुल बनाया गया है और इस पुल से सदस्यों को आवासों का आवंटन लोक सभा की आवास समिति की आवास उप समिति द्वारा किया जाता है। आवासों की व्यवस्था आवास समिति द्वारा विहित मानदंड के अनुसार की जाती है।

प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल के दौरान फ्लैट आवास या हॉस्टल आवास की नि:शुल्‍क सुविधा का हकदार है। यदि किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर आवास के रूप में बंगला का आबंटन किया जाता है तो वह संपूर्ण सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा, यदि वह ऐसे आवास का हकदार हो।

प्रत्येक सदस्य के दिल्ली में आबंटित आवास पर पहली हर वर्ष 1 जनवरी से 4000 किली पानी तथा 50,000 यूनिट तक बिजली (25000 यूनिट लाइट मीटर पर तथा 25,000 यूनिट पावर मीटर पर अथवा दोनों को मिलकार) नि:शुल्‍क प्राप्त करने का हकदार है। उपर्युक्त सुविधाएं दिल्ली में निजी आवास में रहने वाले सदस्य को भी दी जाती हैं। बिजली और पानी की अप्रयुक्त यूनिटें परवर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किए जाते हैं और किसी वर्ष विशेष में निर्धारित सीमा से अधिक प्रयोग की गई बिजली और पानी की यूनिटों का समयोजन अगले वर्ष उपलब्ध बिजली और पानी की यूनिटों में से किया जाता है।

सदस्यों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं के अंतर्गत सोफा कवर और पर्दे की हर तीन महीने में धुलाई; टिकाऊ फर्नीचर के संबंध में 60,000 रुपये मूल्य तक और गैर-टिकाऊ फर्नीचर के संबंध में 15000 रुपये मूल्य तक की विद्यमान वित्तीय सीमा के भीतर फर्नीचर ; और इसमें किए गए किसी सुधार या परिवर्धन या फर्नीचर, विद्युत उपकरण और अन्य सेवाओं के रूप में दी गई कोई अतिरिक्त सेवा के कारण किराए में 25 प्रतिशत की छूट शामिल है।

टेलीफोन सुविधाएं

किसी सदस्य को अपने आवास अथवा दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालय में टेलीफोन लगाने पर आने वाले खर्च किराए का भुगतान नहीं करना होगा; और प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष टेलीफोन से की गई प्रथम 50,000 स्थानीय कॉलों के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। तथापि, संसदीय समिति के सभापति को दिल्ली, नई दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान में लगाए टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलों के लिए किसी शुल्क के भुगतान से छूट है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी सदस्य को या तो उसके प्रायिक निवास स्थान पर या उसके द्वारा चयनित किसी स्थान पर जो- (i) राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के अन्य सदस्य के मामले में उस राज्य में स्थित हो जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है, अथवा उस राज्य में हो जहां वह निवास करता है; (ii) लोक सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के सदस्य के मामले में उस राज्य में स्थित स्थान पर जहां उसका निर्वाचन क्षेत्र हो,अथवा उस राज्य में हो जिसमें वह रहता हो ; (iii) नाम-निर्देशित सदस्यों के मामले मे यथास्थित, राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष के अनुमोदन से लगाए गए एक टेलीफोन के लगाने और किराए के संबंध में सदस्य को कोई व्यय नहीं देना होगा।

सदस्य को किसी वर्ष उस टेलीफोन पर किए पहले 50,000 स्थानीय कालों के संबंध में कुछ नहीं देना पड़ेगा;

परन्तु सदस्य द्वारा चुना गया स्थान अथवा सभापति या अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, अनुमोदित स्थान विद्यमान टेलीफोन केन्‍द्र के कार्य में होगा।

प्रत्येक सदस्य अपने दिल्ली/नई दिल्ली निवास अथवा अपने प्रायिक निवास स्थान पर अथवा अपने राज्य में अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उसके द्वारा चयनित किसी भी स्थान पर अथवा उस राज्य में जहां वह निवास करता हो, पर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रयोजनार्थ एक अतिरिक्त टेलीफोन और 50000 नि:शुल्‍क स्थानीय कॉल प्राप्त करने का हकदार होगा।

सदस्यों के ट्रंककाल बिल यथापूर्वोक्‍त एक लाख पचास हजार स्‍थानीय कॉल प्रतिवर्ष की सीमा के अधीन समतुल्‍य के भीतर समायोजित किए जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्‍त, प्रत्‍येक सदस्‍य नेशनल रोमिंग सुविधा से युक्‍त एमटीएनएल नई दिल्‍ली का एक मोबाइल फोन कनेक्‍शन और एमटीएनएल/बीएसएनएस या एमटीएनएल/बीएसएसएन की सुविधा उपलब्‍ध नहीं होने की स्‍थिति में किसी निजी मोबाइल ऑपरेटर के मोबाइल फोन कनैक्‍शन का अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग करने का हकदार है और इन टेलीफोनों पर की गई कॉलों का समायोजन सदस्‍यों को उपलब्‍ध तीन टेलीफोन के लिए मौजूदा 1,50,000 स्‍थानीय कॉलों से किया जाएगा। तथापि, निजी मोबाइल फोन कनैक्‍शन का पंजीकरण तथा किराया प्रभार सदस्‍य द्वारा स्‍वयं वहन किया जाता है।

आवास और टेलीफोन सुविधाएँ (संसद सदस्‍य) नियम, 1956 के नियम 4 के उपनियम (1)(3) और (5) के अंतर्गत संस्‍थापित तीन टेलीफोनों से प्रतिवर्ष की गई एक लाख पचास हजार स्‍थानीय कॉलों के अतिरिक्‍त कॉलों को आगामी वर्ष के लिए तीन टेलीफोनों पर उपलब्‍ध एक लाख पचास हजार नि:शुल्‍क कॉलों में समायोजन किया जा सकता है।

केन्‍द्रीय सरकार स्‍वास्‍थ्‍य योजना के अंतर्गत कोई सदस्‍य और सदस्‍य का परिवार 150 रु0 मासिक अंशदान से नि:शुल्‍क चिकित्‍सा सुविधा प्राप्‍त करने का हकदार है। सदस्‍यों को मुख्‍य रूप से चिकित्‍सा सुविधा उपलब्‍ध कराने वाले औषधालय नॉर्थ एवेन्‍यू, साउथ एवेन्‍यू, टेलीग्राफ लेन, पंडारा रोड, डा. जाकिर हुसैन रोड, कंस्‍टीट्यूशन क्‍लब और फर्स्‍ट एड पोस्‍ट, वी.पी. हाउस में उपलब्‍ध है। आपातकाल अथवा अचानक बीमार होने की स्‍थिति में सदस्‍यों को चिकित्‍सा सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए संसद में फर्स्‍ट एड पोस्‍ट और संसदीय सौध में एक चिकित्‍सालय भी कार्यरत है।

वाहन क्रय हेतु अग्रिम राशि: प्रत्‍येक सदस्‍य इच्‍छित वाहन क्रय करने के लिए एक लाख रुपये से अनधिक या वाहन का वास्‍तविक मूल्‍य, जो भी कम हो, बतौर अग्रिम राशि प्राप्‍त करने का हकदार है। तथापि वाहन का पहले से क्रय करने और वाहन के मूल्‍य की पहले से ही संदायगी करने की स्‍थिति में अग्रिम देय नहीं होगा।

परंतु यह भी कि यदि यह संदायगी अंश में की गई हो, तो अग्रिम की धनराशि सदस्‍य द्वारा यथाप्रमाणित संदाय की जाने वाली शेष राशि तक सीमित होगी। प्रदान की गई अग्रिम राशि और उस पर 11.5 प्रतिशत ब्‍याज की राशि की वसूली सदस्‍य के वेतन बिल से सम राशि की अधिक से अधिक साठ मासिक किस्‍तों में की जाएगी, जिसकी अवधि सदस्‍य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

कार्यकाल से पूर्व भंग हुई लोक सभा के सदस्‍यों को सुविधाएँ:

यदि लोक सभा अपने पूर्ण कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाती है तो ऐसी भंग लोक सभा के सदस्‍य लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन होने तक अप्रयुक्‍त टेलीफोन कॉलों, बिजली यूनिटों तथा पानी की यूनिटों के उपयोग के हकदार हैं। इसके अतिरिक्‍त, यदि कोई सदस्‍य अगली लोक सभा में पुन: निर्वाचित होता है तो वह पहले वर्ष के कोटे से मध्‍यवर्ती अवधि के दौरान कोटे से अधिक उपयोग की गई टेलीफोन कॉलों, बिजली तथा पानी की यूनिटों के समायोजन का हकदार है।

भूतपूर्व संसद सदस्‍यों के लिए सुविधाएँ

पेंशन

15 सितंबर, 2006 से प्रत्‍येक व्‍यक्‍ति, जो अंतिम संसद अथवा संसद की किसी भी सभा का कितनी ही अवधि के लिए सदस्‍य रहा हो, आठ हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने का हकदार है। परंतु यह भी कि यदि कोई व्‍यक्‍ति पाँच वर्ष की अवधि से अधिक समय तक सदस्‍य रहा हो तो उसे इन पाँच वर्षों की अवधि के प्रत्‍येक वर्ष के लिए आठ सौ रुपये प्रति माह अतिरिक्‍त पेंशन दी जाएगी। अतिरिक्‍त पेंशन के निर्धारण के लिए वर्षों की गणना करते समय नौ माह अथवा उससे अधिक की अवधि एक पूर्ण वर्ष के रूप में मानी जाएगी।

नि:शुल्‍क रेल यात्रा सुविधा

संसद सदस्‍य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम की धारा 8कक के अंतर्गत कोई भूतपूर्व संसद सदस्‍य, लोक सभा सचिवालय द्वारा उसे जारी किए गए भूतपूर्व संसद सदस्‍य पहचान पत्र के आधार पर सहचर के साथ किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित टू-टीयर श्रेणी में अथवा यदि वह अकेले यात्रा करता है तो वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है।

चिकित्‍सा सुविधाएँ

केन्‍द्रीय सरकार स्‍वास्‍थ्‍य योजना के अंतर्गत आने वाले शहरों में रह रहे भूतपूर्व संसद सदस्‍यों पर केन्‍द्रीय सरकार स्‍वास्‍थ्‍य योजना लागू होती है, जिसमें उन्‍हें उतने ही अंशदान का भुगतान करना होगा, जितना वे संसद सदस्‍य के रूप में कर रहे थे। यह सुविधा भूतपूर्व संसद सदस्‍य द्वारा महानिदेशक (के.स.स्‍वा.यो.), स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्‍ली से सीधे प्राप्‍त की जाती है।

पति/पत्नी/आश्रित को कुटुम्ब पेंशन

दिवंगत सदस्य के पति/पत्नी/आश्रित दिवंगत सदस्य की मृत्यु के समय उसे मिलने वाली पेंशन का 50 प्रतिशत पाने का हकदार है और यह पेंशन पति/पत्नी के शेष जीवन तक मिलती रहेगी। आश्रित को पारिवारिक पेंशन मिलेगी बशर्ते वह संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा 2 (कक) में विहित शर्तों को पूरा करता हो। उन दिवंगत भूतपूर्व संसद सदस्यों, जिन्होंने 15 सितम्बर, 2006 से पूर्व संसद के किसी भी सदन की सेवा की है, के पति/पत्नी/आश्रित भी उन्हीं शर्तों पर पेंशन पाने के हकदार होंगे जो दिवंगत संसद सदस्य के पति/पत्नी/आश्रित को देय है।

यदि पति/पत्नी/आश्रित संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम के अंतर्गत कोई पेंशन पाने का हकदार है तो वह पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति 15 सितम्बर, 2006 से पूर्व की अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन के बकाया का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

नि:शुल्‍क स्‍टीमर सुविधा

कोई पूर्व संसद सदस्‍य, जिसने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्‍व किया हो, वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप, जैसा भी मामला हो, से भारत की मुख्‍य भूमि में चलने वाले किसी स्‍टीमर के उच्‍च श्रेणी में लोक सभा द्वारा जारी प्राधिकार पर यात्रा करने का हकदार है।

 

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